दिल्ली में बिल्डिंग निर्माण के लिए अब पुलिस इजाजत की जरूरत नहीं
अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं और घर बनवाने जा रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। क्या दिल्ली में बिल्डिंग बनवाने के लिए पुलिस की अनुमति जरूरी है या नहीं? इस बारे में दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत देते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने साफ कर दिया है कि निर्माण कार्य के लिए पुलिस से अनुमति लेने का कोई प्रावधान नहीं है। निर्माण कार्य के संबंध में डी.एम.सी. अधिनियम क्या है? डी.एम.सी. अधिनियम, 1957 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत किसी व्यक्ति को निर्माण कार्य करने के लिए पुलिस से अनुमति लेने की आवश्यकता हो। इसमें कहा गया है कि कुछ प्रावधान थे जो पुलिस को डी.एम.सी. अधिनियम के तहत अपराध के बारे में एम.सी.डी. को सूचित करने की शक्ति देते थे। निर्माण क्षेत्र को लाभ होगा भाजपा सरकार के इस फैसले से दिल्ली में रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिला है। इससे छोटे बिल्डरों और आम लोगों को भी फायदा होगा जो अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं। लेकिन पहले पुलिस की अनुमति लेने में कई दिक्कतों का साम...